शिवसेना (शिंदे गुट) नेता की चेतावनी – “मुंबई आएंगे तो शिवसेना स्टाइल में स्वागत होगा

नई दिल्ली:
शिवसेना (शिंदे गुट) की युवा सेना के महासचिव राहुल कानल ने सोमवार को कहा कि “तमिलनाडु में कॉमेडियन कुणाल कामरा को जो भी सुरक्षा मिली हो, लेकिन जब भी वह मुंबई आएंगे, उनका स्वागत ‘शिवसेना स्टाइल’ में किया जाएगा।”
यह बयान तब आया जब मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) दे दी। कामरा ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि भले ही उनका जन्म मुंबई में हुआ हो, लेकिन 2021 से वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम में एक शांत जीवन व्यतीत करने के लिए रह रहे हैं।
राहुल कानल की प्रतिक्रिया
एएनआई से बात करते हुए राहुल कानल ने कहा, “कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, युवा सेना के सदस्य हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अदालत के फैसले का स्वागत है, लेकिन यह राहत सिर्फ 7 अप्रैल तक के लिए है। उन्हें आकर कानून का सामना करना चाहिए…”
कानल, जिन्हें हैबिटैट स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के आरोप में 11 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, ने आगे कहा, “कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें तमिलनाडु में क्या सुरक्षा मिली है, जब भी वे मुंबई आएंगे, तो उनका स्वागत अच्छे ‘शिवसेना स्टाइल’ में होगा… यह कोई धमकी नहीं है। मुंबई की संस्कृति ‘अतिथि देवो भव’ है और अब वह खुद को यहां (मुंबई में) एक मेहमान मानते हैं… तो डरने की क्या बात है? उन्हें कानून का सामना करना चाहिए और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला
शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी। जस्टिस सुंदर मोहन ने कहा कि कामरा ने अदालत को संतुष्ट कर दिया कि वह महाराष्ट्र में तुरंत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं कर सके।
कुणाल कामरा के वकील की दलील
जब याचिका पर सुनवाई हुई, तो कामरा के वकील वी. सुरेश ने अदालत को बताया कि आरोप यह है कि उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडी शो “नया भारत” में एक विशेष टिप्पणी की, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का संदर्भ था।
वकील ने तर्क दिया कि यह मामला हिरासत में पूछताछ का औचित्य नहीं रखता और कामरा को महाराष्ट्र में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने में कठिनाई हो रही थी।
मुंबई पुलिस से खतरे की आशंका
कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से जान का खतरा है।
उनके मुंबई स्थित वकील अश्विन ठुल ने महाराष्ट्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में दलील रखी।
याचिका में कहा गया, “एफआईआर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन मैंने मद्रास हाईकोर्ट में जमानत इसलिए मांगी क्योंकि मैं यहां (तमिलनाडु में) रहता हूं और मुझे डर है कि मुंबई जाते ही पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी।
कामरा के वकील ने दावा किया, “उनके यूट्यूब वीडियो के रिलीज़ होने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया, ईमेल और मोबाइल पर धमकियां मिल रही हैं। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है।”
कामरा का बचाव
कामरा ने अदालत में कहा कि उनके द्वारा सुनाया गया विवादास्पद गीत किसी का नाम नहीं लेता।
उन्होंने दलील दी कि “उनका कार्यक्रम उनके व्यंग्यात्मक और राजनीतिक हास्य की शैली को दर्शाता है, जो समकालीन भारत की ज्वलंत समस्याओं को उजागर करता है।”
कामरा ने कर्नाटक के प्रिय इंदोरिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अग्रिम जमानत की मांग की और कहा कि वह फरार होने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।